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बेरोजगारी भत्ता हेतु जानकारी

                              बेरोजगारी भत्ता हेतु जानकारी

 

 

  • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी

  • 01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष

  • 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो

  • 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन

  • वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो

    

 

 

 

  • एक परिवार से एक ही सदस्य

  • पूर्व और वर्तमान मंत्रीं, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार

  • शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर)

  • 10,000 रूपये मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार

  • आयकर दाता परिवार

  • इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार

     

     

     

  •  केवल ऑनलाईन आवेदन
  • रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक खोज
  • मोबाइल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य
  • आधार अनिवार्य
  • बैंक खाता जानकारी डी.बी.टी. के लिये
  • कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉयस


  • रोजगार पंजीयन कार्ड
  • 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • फोटो   

 

 

 

 

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता / ( CG Berojgari Bhatta Eligibility ) – इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो।

आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी ( 12वी उत्तीर्ण ) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उसके अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 2,50,000 /- वार्षिक से अधिक न हो परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता – पिता।

छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों को भत्ता देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अभ्यर्थी को कम से कम 12वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और रोजगार कार्यालय में गत 2 वर्ष का पंजीयन होना आवश्यक है । आय प्रमाण पत्र जरुरी है        

 


                                         अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे 

                                                    महेन्द्र CSC सेण्टर 

                                                  गाँधी चौक के पास बलौदा 

                                                मोबाइल नंबर 7000041544

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